नयी दिल्ली, 17 अक्तूबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लागू होने या न होने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट को फैसला देने का निर्देश दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने वरिष्ठता और पदोन्नति के संदर्भ में एक कर्मचारी को जानकारी उपलब्ध कराने का एक विभाग को निर्देश देने संबंधी हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकारी विभाग की उस आपत्ति पर निर्णय लिये बिना निर्देश दिया कि उस (विभाग) पर आरटीआई कानून लागू नहीं होता है। पीठ ने कहा, ‘विभाग की ओर से यह प्रश्न उठाया गया था कि आरटीआई अधिनियम इस संगठन/विभाग पर लागू नहीं होता है। इसके बावजूद इस आपत्ति पर निर्णय किए बिना हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को आरटीआई अधिनियम के तहत मांगे गये दस्तावेज देने का निर्देश दिया है। यह क्रम को उलट-पलट करने जैसा है। हाईकोर्ट को पहले आरटीआई लागू होने के संबंध में फैसला करना चाहिए था।’