नयी दिल्ली, 13 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर व्यापक प्रतिबंध लगाने संबंधी दिल्ली सरकार के आदेश पर हस्तक्षेप करने से बुधवार को इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मनोज तिवारी ने पीठ को बताया कि अदालत द्वारा हरित पटाखे फोड़े जाने की अनुमति देने के बावजूद पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीठ ने कहा, ‘नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार ने जहां पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध है…यदि आपको पटाखे जलाने हैं तो उन राज्यों में जाएं जहां प्रतिबंध नहीं है।’
वकील ने कहा कि सांसद होने के नाते उनका मुवक्किल अपने मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार है और अदालत ने स्वयं ही हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। पीठ ने सांसद तिवारी से कहा, ‘आप लोगों को समझाएं कि वे पटाखे न जलाएं। यहां तक कि चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान भी पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए।’