नयी दिल्ली, 13 मई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने संबंधी अंतरिम आदेश पारित करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। बहरहाल, शीर्ष अदालत ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम दल की याचिका सूचीबद्ध करने के बारे में विचार करने को लेकर राजी हो गई।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील हुजेफ़ा अहमदी ने चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि वाराणसी स्थित परिसर में कराए जा रहे सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। अहमदी ने कहा, ‘हमने याचिका दायर की है।
ज्ञानवापी पुरातन काल से मस्जिद है और सर्वेक्षण उपासना स्थल अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।’ उन्होंने कहा कि इस समय यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ‘मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकता हूं? मैं पढ़ूंगा। मुझे विचार करने दीजिए।’ मुस्लिम पक्ष ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 और उसकी धारा चार का जिक्र किया, जो 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप में बदलाव को लेकर कोई भी वाद दायर करने या कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने को लेकर प्रतिबंध का प्रावधान करती है। इससे पहले, वाराणसी की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
अदालत ने 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी का विरोध किया था और अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त पर पक्षपात का आरोप लगाया था। दिल्ली निवासी राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य महिलाओं की याचिका पर न्यायाधीश दिवाकर ने मस्जिद के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश 18 अप्रैल, 2021 को दिया था।
जज बोले-मुझे और परिवार को थी सुरक्षा चिंता
वाराणसी : वीडियोग्राफी संबंधी फैसला सुनाने वाले दीवानी अदालत के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि फैसला सुनाए जाने के दौरान उनका परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। उन्होंने कहा, ‘इस दीवानी मामले को असाधारण बनाकर भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। डर इतना है कि मेरा परिवार मेरी और मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूं।’ उन्होंने कहा, ‘कल मेरी मां को मीडिया से मिली खबरों से पता चला कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मौके पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे खतरा हो सकता है।’
आज शुरू होगा सर्वे :
वाराणसी के ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार को शुरू होगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को सभी संबंधित पक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई एवं उन सभी से अपील की गई कि वे अदालत द्वारा गठित आयोग के काम में पूरा सहयोग करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखें। इस बैठक में मुस्लिम पक्ष के वकील भी मौजूद थे। इस बीच, टीवी चैनलों पर मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज़ पढ़ने जाते देखे गये।