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Shimla Air Service : शिमला हवाई सेवा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र 10 दिन में पेश करे विस्तृत योजना

एलाइंस एयर को बनाया प्रतिवादी

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Shimla Air Service :  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला को हवाई सेवा से जोड़ने में हो रही देरी पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मंत्रालय के सचिव को 10 दिनों के भीतर विस्तृत समय सीमा पेश करने के आदेश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए उड्डयन सचिव ने बताया कि शिमला को संशोधित 'उड़ान' योजना के तहत 21 मई से हवाई सेवा से जोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने इस जवाब को टालमटोल वाला करार देते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की। केंद्र ने दलील दी कि शिमला हवाईअड्डे पर बड़े विमानों का उतरना जोखिम भरा है और एलाइंस एयर के पास केवल दो छोटे विमान हैं। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उक्त कंपनी को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों की तुलना में शिमला के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

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