Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

अप्रूवर बनने की मांग पर झटका, ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका का किया विरोध

जांच के दौरान अभिनेत्री का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं रहा

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की अनुमति मांगने वाली अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की एक याचिका का विरोध किया है। अपने जवाब में एजेंसी ने कहा कि जैकलीन फर्नांडीज आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बावजूद उसके संपर्क में बनी रहीं।

इससे पहले, विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने ईडी से इस याचिका पर जवाब मांगा था। ईडी ने सोमवार को अदालत से कहा कि आवेदक (जैकलीन) आरोपी नंबर एक सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी होने के बावजूद उससे नियमित संपर्क में रहीं। सुकेश ने धन शोधन से जुड़े अपराध से अर्जित आय से लाभ, उपहार और अन्य वस्तुएं आवेदक को दीं।

Advertisement

एजेंसी ने कहा कि लगातार संपर्क में रहना और लाभ प्राप्त करना अभिनेत्री के इस दावे को खारिज करता है कि वह 'अनजाने में शिकार' हुई थीं, बल्कि यह उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। ईडी के अनुसार, अभिनेत्री ने अपराध की आय का इस्तेमाल स्वयं और अपने परिवार के लिए किया और धन के स्रोत की अनदेखी की। उनका दावा कि वह पीड़िता हैं, रिकॉर्ड के साक्ष्यों के विपरीत और स्वार्थपूर्ण है। ईडी ने यह भी कहा कि जांच के दौरान अभिनेत्री का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं रहा और उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में पूरी और सही जानकारी नहीं दी। उनके बयान बार-बार विरोधाभासी और अधूरे पाए गए।

Advertisement

जैकलीन ने पटकथा लेखक अद्वैत काला के साथ नकद लेन-देन, महंगे उपहारों की प्राप्ति, विदेश में स्थित भाई-बहन के खातों में धन अंतरण, बहरीन में माता-पिता के लिए खरीदी गई कारों और पिंकी ईरानी जैसे लोगों से संबंधों की जानकारी छिपाई। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना और असहयोग करना कानून के तहत गवाह बनने की योजना की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें पूर्ण व सही जानकारी देना अनिवार्य है।

ईडी ने कहा कि जैकलीन केवल मामूली नहीं बल्कि अपराध से अर्जित आय की महत्वपूर्ण लाभार्थी और धनशोधन में सक्रिय सहभागी हैं, इसलिए उन्हें सरकारी गवाह बनाना न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ होगा। एजेंसी ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसका उद्देश्य मुकदमे से बचना है। अदालत ने अभिनेत्री के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 मई तय की है।

Advertisement
×