Sajjan Kumar Acquitted: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में सज्जन कुमार बरी
दिल्ली की अदालत ने जनकपुरी–विकासपुरी हिंसा मामले में सुनाया फैसला
Sajjan Kumar Acquitted: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा से जुड़े मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि अदालत ने पिछले साल दिसंबर में मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद 22 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
2015 में दर्ज हुई थीं दो एफआईआर
यह मामला फरवरी 2015 में गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर से जुड़ा था। ये एफआईआर 1984 के दंगों के दौरान पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी क्षेत्रों में हुई हिंसा की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थीं।
जनकपुरी हिंसा मामला
पहली एफआईआर जनकपुरी क्षेत्र में हुई हिंसा से संबंधित थी, जहां एक नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।
विकासपुरी हिंसा मामला
दूसरी एफआईआर विकासपुरी इलाके में गुरबचन सिंह से जुड़ी थी, जिन्हें दो नवंबर 1984 को कथित रूप से जिंदा जला दिया गया था।
अदालत का फैसला
लंबी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने सज्जन कुमार को इन दोनों मामलों में दोषमुक्त करार दिया। हालांकि, सज्जन कुमार 1984 दंगों से जुड़े अन्य मामलों में पहले से ही सजायाफ्ता हैं और सजा काट रहे हैं।

