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पवार गुट की याचिका पर अजित धड़े से जवाब तलब

नयी दिल्ली(एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गुट की ओर से दखिल याचिका पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाले गुट से बृहस्पतिवार को जवाब दाखिल करने को कहा। शरद पवार नीत गुट ने...

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नयी दिल्ली(एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गुट की ओर से दखिल याचिका पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाले गुट से बृहस्पतिवार को जवाब दाखिल करने को कहा। शरद पवार नीत गुट ने अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि अजित पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार गुट से शरद पवार की याचिका पर शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की। पीठ ने कहा, ‘ हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।’ इससे पहले शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार ‘ आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का सात फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

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