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पुरकायस्थ, चक्रवर्ती 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में

‘न्यूजक्लिक’ विवाद

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नयी दिल्ली, 25 अक्तूबर (एजेंसी)

दिल्ली की एक अदालत ने ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में बुधवार को 2 नवंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। ‘न्यूजक्लिक’ पर चीन समर्थक दुष्प्रचार फैलाने के लिए धन हासिल करने का आरोप है। दोनों आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर बुधवार को अदालत में पेश किया गया।

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पुलिस ने 10 अक्तूबर को अदालत से दोनों आरोपियों को जेल भेजने का अनुरोध किया था। उसने कहा था कि बाद में दोनों से हिरासत में आगे की पूछताछ की मांग की जा सकती है। पुलिस ने बुधवार को अदालत से कहा कि वह कुछ गवाहों और आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। उसने कहा कि वह उनसे कुछ उपकरणों के संबंध में भी पूछताछ करना चाहती है, जिनकी जांच कर डेटा निकाला गया है।

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पुरकायस्थ के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने पुलिस रिमांड संबंधी याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि इसमें कोई नया आधार नहीं है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गत 2 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के मुताबिक, ‘न्यूजक्लिक’ को ‘भारत की संप्रभुता को बाधित करने’ और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से बड़े पैमाने पर धन मिला था।

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