Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

पंजाब : निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की सीमा पांच प्रतिशत तय

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य में निजी स्कूल अब सालाना पांच प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे और इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक सख्त कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य में निजी स्कूल अब सालाना पांच प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे और इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक सख्त कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा कि निजी स्कूलों को फीस में मनमानी बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जाएगी और अधिकतम वृद्धि पांच प्रतिशत सालाना तक सीमित रहेगी।

सीएम ने बताया कि उन्हें कई अभिभावकों और छात्रों से शिकायतें मिली थीं कि फीस न देने पर स्कूल रोल नंबर या प्रमाण पत्र रोकने की धमकी देते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल ट्यूशन फीस पर ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार की फीस पर लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्कूलों ने पिछले तीन वर्ष में 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें वह अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। मान ने बताया कि इस संबंध में एक सख्त कानून लाया जाएगा, जो देशभर में सबसे कठोर कानून होगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन की स्थिति में उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×