PoJK में भी होगा सीटों का परिसीमन, केंद्र सरकार लाएगी नया विधेयक; 24 सीटें रहेंगी आरक्षित
16 अप्रैल को संसद में पेश होगा बिल, पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होने पर चुनाव आयोग को परिसीमन का अधिकार
PoJK Delimitation : केंद्र सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) को भारत का अभिन्न हिस्सा मानने के अपने रुख पर अडिग है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार 16 अप्रैल को संसद में एक नया परिसीमन विधेयक पेश करने जा रही है। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग उन क्षेत्रों में भी सीटों का परिसीमन कर सकेगा जो फिलहाल पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं।
प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे ही जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, मुक्त होगा, वहां विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो यह विधेयक चुनाव आयोग को भविष्य में वहां चुनाव क्षेत्र तय करने की कानूनी शक्ति प्रदान करता है। सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि PoJK भारत का संवैधानिक हिस्सा है।
विधानसभा में 24 सीटें रहेंगी खाली
केन्द्र सरकार 16 अप्रैल को 'केन्द्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026' भी लाने वाली है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और परिसीमन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इसमें विशेष प्रावधान है कि जब तक PoJK का क्षेत्र भारत के नियंत्रण में नहीं आ जाता और वहां की जनता अपने प्रतिनिधि नहीं चुन लेती, तब तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें खाली रखी जाएंगी। इन सीटों को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

