नयी दिल्ली, 22 अक्तूबर (एजेंसी)
अदालत में मुकदमा शुरू करने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया अनिवार्य बनाने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने यूथ बार एसोसिएशन और अधिवक्ता सनप्रीत सिंह अजमानी की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि याचिका पर विधि एवं न्याय मंत्रालय और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जायें। इस याचिका में सुझाव दिया गया है कि विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए केस की कार्यवाही शुरू होने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे मुकदमों पर आने वाला खर्च और इसके समाधान में लगने वाला समय भी बचेगा।