मुंबई, 20 मई (एजेंसी)
पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घाडगे ने बृहस्पतिवार को बंबई हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ अत्याचार कानून के तहत प्राथमिकी उन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दर्ज नहीं की गई। घाडगे ने अपने वकील के जरिए अदालत में हलफनामा दाखिल कर सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका का विरोध किया। यह याचिका परमबीर सिंह ने ही दायर की है। इस इंसपेक्टर ने आरोप लगाया कि अपने पूरे करियर के दौरान भ्रष्ट कृत्यों में लिप्त होकर परमबीर सिंह ने पुलिस बल को बदनाम किया है। हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह सिंह की याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेंगे। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि 21 मई तक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।