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Pappu Yadav FIR : महिलाओं की गरिमा का सीधा अपमान है... लिंगभेदी पर कथित टिप्पणी से घिरे पप्पू यादव, दिल्ली कोर्ट में शिकायत दर्ज

महिलाओं के बारे में कथित टिप्पणियों के लिए सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज

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पप्पू यादव की फाइल फोटो।
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Pappu Yadav FIR : राजनीति में महिलाओं को लेकर कथित टिप्पणी के मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत दिल्ली निवासी सतीश कुमार अग्रवाल ने दर्ज कराई है, जिन्होंने आरोप लगाया कि यादव ने 21 अप्रैल को मीडिया से बातचीत के दौरान महिलाओं के खिलाफ ''अपमानजनक, निंदनीय और अभद्र'' टिप्पणियां की थीं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, यादव ने कथित तौर पर लिंगभेदी टिप्पणियां कीं, जिनसे महिलाओं का अपमान हुआ, जो आपराधिक मानहानि के दायरे में आता है। याचिका में कहा गया है कि ये टिप्पणियां महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित चर्चाओं के संदर्भ में की गई थीं और इन्हें टेलीविजन चैनल, डिजिटल मंचों तथा सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। शिकायत में कहा गया, ''उक्त बयान से यह संकेत मिलता है कि महिलाओं का राजनीति में प्रवेश और आगे बढ़ना यौन समझौते पर निर्भर है। यह महिलाओं की मर्यादा और गरिमा का सीधा अपमान है तथा सार्वजनिक विमर्श में यौन उत्पीड़न जैसा माहौल पैदा करने के समान है।''

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शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने इससे पहले 25 अप्रैल को शाहदरा के फर्श बाजार थाने के प्रभारी से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन आरोप लगाया कि कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए मामले को बिहार के पूर्णिया स्थित पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया।

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याचिका में भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, 356(2) और 356(3) के तहत महिलाओं का अपमान करने और मानहानि से संबंधित कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। याचिका में अदालत से पुलिस को ''निष्पक्ष और समयबद्ध जांच'' करने का निर्देश देने या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 202 के तहत जांच कराने संबंधी निर्देश का अनुरोध किया गया है।

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