नयी दिल्ली (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन वर्ष के लिए ‘सामान्य पासपोर्ट’ जारी करने के वास्ते शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की आपत्ति के कारण राहुल को दस वर्ष का एनओसी नहीं मिला। राहुल को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फिर राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। राहुल का जून के पहले सप्ताह में सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जाने का कार्यक्रम है, जहां वह भारतीय-अमेरिकियों की दो बैठकों को संबोधित कर सकते हैं। उधर, शुक्रवार को जिरह के दौरान भाजपा नेता स्वामी ने याचिका का विरोध किया।