नरेन्द्र ख्यालिया/निस
हिसार, 14 दिसंबर
हरियाणा में 816 ड्राइंग टीचर्स (आर्ट एंड क्राफ्ट) की भर्ती को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिससे 10 साल की सेवा के बाद उक्त शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए 2006 में आवेदन मांगे गए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की और मार्च 2010 में अंतिम परिणाम जारी किए गए थे। भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने 10 नवंबर, 2020 को भर्ती रद्द कर दी थी। इन टीचर्स के संगठन के अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार ने कहा कि अब सरकार से नौकरी बचाने की गुहार लगाई जाएगी।