मुंबई, 15 जनवरी (एजेंसी)
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बंबई हाईकोर्ट को बताया कि वह टीआरपी से कथित हेरफेर के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी और एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ 29 जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। एआरजी रिपब्लिक टीवी चैनल का संचालन करने वाली कंपनी है। जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने मामले में हंसा रिसर्च ग्रुप कंपनी के कर्मचारियों को दी गई अंतरिम राहत भी 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी और पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ के लिए उन्हें सप्ताह में 2 दिन से अधिक न बुलाया जाए। पीठ ने टीआरपी से कथित हेरफेर के मामले में जांच कर रही मुंबई पुलिस द्वारा दायर स्थिति को भी रिकॉर्ड पर रखा। एआरजी मीडिया ने पिछले साल हाईकोर्ट का रुख कर अनुरोध किया था कि पुलिस को उसके कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से रोकने का निर्देश दिया जाए। एआरजी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि टीआरपी में हेरफेर के लिए गोस्वामी पर रिश्वत दिए जाने का मुंबई पुलिस का आरोप ‘बेबुनियाद’ है। ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने स्थिति रिपोर्ट तैयार कर ली है। मुंबई पुलिस के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता ने हालांकि ईडी की दलील का यह कहकर विरोध किया है कि एजेंसी मामले में पक्षकार नहीं है।