नयी दिल्ली, 5 मार्च (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया के नियमन पर केंद्र के दिशा-निर्देशों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं हैं। अदालत ने इसके साथ ही वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर दर्ज एफआईआर पर ‘अमेजन प्राइम वीडियो’ की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आरएस रेड्डी की पीठ ने ‘तांडव’ को लेकर दर्ज एफआईआर पर अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली पुरोहित की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार उचित कदमों पर विचार करेगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किसी भी तरह के नियमों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने पुरोहित को अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाने को कहा। ‘तांडव’ में पुरोहित पर उत्तर प्रदेश पुलिस काे गलत रूप में दिखाने और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें दिखाने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा था कि कुछ ‘ओवर दी टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म’ पर कई बार अश्लील सामग्री दिखाई जाती है और इन पर नजर रखने के लिए एक तंत्र की जरूरत है।