सुरेश एस डुग्गर
जम्मू, 20 अप्रैल
जम्मू-कश्मीर में रात्रि कर्फ्यू लागू करने के साथ ही दुकानें व व्यापारिक संस्थानों को अब सुबह दस से शाम 7 बजे तक खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त बाजारों को रोटेशन के आधार पर खोला जाएगा। उप राज्यपाल ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने प्रदेश के सभी 20 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। मौजूदा समय जम्मू-कश्मीर के 8 जिलों में यह कर्फ्यू लगाया जा रहा था लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में बाजारों को भी रोटेशन के आधार पर खोलने का आदेश जारी किया गया है।
उपराज्यपाल के कार्यालय के यह आदेश मंगलवार को जारी किए गए हैं। उपराज्यपाल के आदेश के बाद बुधवार से बाजार रोटेशन के आधार पर खुलेंगे। बाजार एसोसिएशन व जिला प्रशासन के बीच बातचीत कर फैसला लिया जाएगा कि वहां कौन-कौन सी दुकानें या लेन को बारी-बारी खोला जाएगा।
यात्री वाहनों में बैठेंगे क्षमता से अधिक यात्री
कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने यात्री वाहनों के लिए भी कुछ हिदायतें जारी की हैं। प्रशासन ने सभी यात्री वाहनों में अब क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठाने के आदेश जारी किए हैं। उपराज्यपाल प्रशासन ने इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे गाड़ियों में यात्रियों पर नजर रखें। एक सीट पर एक ही सवारी को बिठाया जाए और अगर किसी यात्री वाहन में आधी क्षमता से अधिक यात्री पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।