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पंजाब फार्महाउस पॉलिसी पर एनजीटी की अंतरिम रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एजीटी) ने बृहस्पतिवार को पंजाब सरकार की उस पॉलिसी के लागू होने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत जंगलों से सटे इलाकों में कम असर वाले ग्रीन आवासों को मंज़ूरी और रेगुलराइज़ेशन की अनुमति दी गई...

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एजीटी) ने बृहस्पतिवार को पंजाब सरकार की उस पॉलिसी के लागू होने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत जंगलों से सटे इलाकों में कम असर वाले ग्रीन आवासों को मंज़ूरी और रेगुलराइज़ेशन की अनुमति दी गई थी। इस पॉलिसी पर अगली सुनवाई की तारीख 4 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। यह पॉलिसी पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए), 1900 के दायरे से बाहर की गई लगभग 55,000 हेक्टेयर ज़मीन को प्रभावित करती है। इस पॉलिसी का मकसद वीआईपी, जिनमें राजनेता और सेवारत और रिटायर्ड नौकरशाह शामिल हैं, को फायदा पहुंचाना था। पर्यावरणविदों और वन अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यह पॉलिसी घने पेड़-पौधों और जीवों वाले जंगलों से सटे इलाकों में बड़े लोगों के फार्महाउस को रेगुलराइज़ करने के लिए लाई गई थी। याचिकाकर्ताओं - कपिल देव, गणेश खुराना और मोहित जैन - ने इस पॉलिसी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि यह पीएलपीए के दायरे से बाहर की गई ज़मीन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करती है।

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