चंडीगढ़, 22 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के नये नियम लागू कर दिए गये हैं। शुक्रवार से बाजार और शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, किराना, दूध, फल-सब्जी, दवाइयों जैसी जरूरी सेवाओं की दुकानों व गली-मोहल्लों में खुली दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। गैरू जरूरी जगहों पर भीड़ जमा होने पर रोक लगा दी गयी है। शाम के समय कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पहले एसडीएम की मंजूरी लेनी होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिये गये। प्रदेश में अभी रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। वहीं, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी सब्जी मंडियां/अस्थीय मंडियां सुबह 5 से 11 बजे तक थोक/खुदरा व्यापारी व फड़ी वालों के लिए खुली रहेंगी। जरूरी हो तो डीसी की मंजूरी से इन्हें 12 बजे तक खोला जा सकता है।