Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

फर्जी बंदूक-लाइसेंस मामले में  मुख्तार अंसारी को उम्र कैद

वाराणसी, 13 मार्च (एजेंसी) वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को तीन दशक पुराने फर्जी बंदूक-लाइसेंस मामले में गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला सरकारी वकील विनय सिंह ने बताया, ‘न्यायाधीश अवनीश गौतम की विशेष एमपी-एमएलए...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

वाराणसी, 13 मार्च (एजेंसी)

वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को तीन दशक पुराने फर्जी बंदूक-लाइसेंस मामले में गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला सरकारी वकील विनय सिंह ने बताया, ‘न्यायाधीश अवनीश गौतम की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने फर्जी बंदूक लाइसेंस मामले में दोषी ठहराते हुए मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।’ अंसारी के खिलाफ यह मामला दिसंबर 1990 में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था। अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल हुआ, जहां वह वर्तमान में बंद है।

Advertisement

मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रहे अंसारी ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और यह सीट उसके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीती, जिसने सपा से गठबंधन किया था। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, नयी दिल्ली और अन्य राज्यों में लगभग 60 मामले लंबित हैं।

Advertisement

Advertisement
×