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Citizenship Rules 2026 : भारत की नागरिकता चाहिए तो माननी होगी ये शर्त, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को गृह मंत्रालय का निर्देश

Citizenship Rules 2026 :  केंद्र सरकार ने नागरिकता नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए नागरिकता संशोधन नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस नए नियम के तहत...

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Citizenship Rules 2026 :  केंद्र सरकार ने नागरिकता नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए नागरिकता संशोधन नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस नए नियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले नागरिकता के आवेदकों के लिए अपने मूल देश के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी देना और उसे सरेंडर करना अनिवार्य कर दिया गया है। सोमवार, 18 मई को जारी यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रभावी हो गया है।

पासपोर्ट की मौजूदा स्थिति बताना जरूरी

नए नियमों के तहत आवेदन फॉर्म की अनुसूची 1सी में एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया है। इसके अनुसार, हर आवेदक को यह स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि उसके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी किया गया कोई वैध या एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट है या नहीं। यदि आवेदक के पास ऐसा कोई पासपोर्ट मौजूद है, तो उसे उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें पासपोर्ट नंबर, जारी होने की तारीख, जारी करने का स्थान और उसकी वैधता का विवरण देना अनिवार्य होगा।

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मंजूरी के 15 दिनों के भीतर करना होगा सरेंडर

अधिसूचना में साफ किया गया है कि जिन आवेदकों के पास उनके मूल देशों के वैध या अवैध पासपोर्ट मौजूद हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता का आवेदन मंजूर होने के बाद उसे तुरंत छोड़ना होगा। नागरिकता की मंजूरी मिलने के ठीक 15 दिनों के भीतर इस पासपोर्ट को संबंधित क्षेत्र के डाक अधीक्षक या वरिष्ठ डाक अधीक्षक के पास जमा करवाना होगा। इसके लिए आवेदकों को एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर करने होंगे।

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