मुंबई, 7 अगस्त (एजेंसी)
बंबई हाईकोर्ट ने 65 साल से ज्यादा उम्र के फिल्म, टीवी कलाकारों और अन्य सदस्यों के काम करने पर रोक लगाने वाले महाराष्ट्र सरकार के दो प्रस्तावों को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के नियम के तहत इन लोगों के स्टूडियो या बाहर के स्थलों पर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान काम पर रोक लगाई गई थी। जस्टिस एस जे काथावाला और जस्टिस आरआई चगला ने 30 मई और 23 जून को राज्य सरकार की ओर से जारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया। पीठ का यह फैसला दो याचिकाओं के संबंध में आया है। पहली याचिका फिल्म एवं टीवी कलाकार प्रमोद पांडे ने दायर की थी। वह 70 साल के हैं। और दूसरी याचिका अशोक सरावगी के जरिए भारतीय मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने दायर की थी। अदालत ने इस पर राज्य सरकार से सवाल किया कि इस प्रस्ताव में फिर टीवी और फिल्म कलाकारों को ही शामिल क्यों किया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों में 65 साल से ज्यादा के कर्मियों को काम पर जाने, दुकान खोलने समेत अन्य काम करने की मंजूरी दी गई है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला ‘भेदभाव’ जैसा प्रतीत होता है।