नयी दिल्ली, 6 मई (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है, अत: उन्हें हटाए जाने का कोई सवाल नहीं उठता।
न्यायालय ने कहा कि मीडिया को अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने का अधिकार है। हालांकि उसने कोविड-19 फैलने के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराने वाली मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को कठोर बताया। सुप्रीमकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर कहा कि बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियों की गलत व्याख्या किए जाने की आशंका होती है। सुप्रीमकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान सराहनीय काम करने के लिए हाईकोर्टों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे महामारी प्रबंधन पर प्रभावी रूप से नजर रख रहे हैं। इस दौरान निर्वाचन आयोग के खिलाफ टिप्पणियों पर सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि मीडिया को सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्टों को टिप्पणियां करने और मीडिया को टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकना प्रतिगामी कदम होगा।