
नयी दिल्ली (एजेंसी)
निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश के एवज में मिलने वाली नकद राशि (लीव एनकैशमेंट) पर कर छूट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गयी है। इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी। नयी व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है।
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