नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र के लिए पहली कक्षा में प्रवेश को लेकर न्यूनतम आयु 6 साल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
इससे संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहीं जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, ‘मैं याचिकाओं को खारिज कर रही हूं।’
याचिकाओं में दलील दी गई थी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा न्यूनतम आयु आवश्यकता को 5 साल से 6 साल में अचानक परिवर्तन करना अनुचित और मनमाना है। अदालत का विस्तृत आदेश मंगलवार तक उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा दलील दी कि केंद्रीय विद्यालय (केवी) में दाखिला के लिए याचिकाकर्ताओं में कोई ‘निहित अधिकार’ नहीं हैं और याचिकाकर्ता अगले साल प्रवेश के लिए पात्र हो जाएंगे।
इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी थी कि निर्णय अचानक नहीं लिया गया था क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के संदर्भ में है, जो 2020 में आई थी और नीति चुनौती के अधीन नहीं है।