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कर्नाटक HC ने पुलिस को रणवीर सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका, जानें पूरा मामला

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को पुलिस को निर्देश दिया कि एक स्थानीय देवी का कथित रूप से मजाक उड़ाने से संबंधित मामले में उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान तटीय कर्नाटक क्षेत्र की देवी का मजाक उड़ाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने बेंगलुरु पुलिस को यह निर्देश दिया। अदालत ने अभिनेता को भी उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई और कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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इसने सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। गोवा में पिछले साल आयोजित फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह के दौरान सिंह ने 'कांतारा चैप्टर-1' में देवी चावुंडी संबंधी दृश्य में अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी की भूमिका की नकल करते हुए उनकी तारीफ की थी। उन्होंने चावुंडी देवी को भूत तक कहा था।

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अभिनेता पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एक वकील ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए शहर की अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत के निर्देश पर शहर की पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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