नयी दिल्ली, 18 मई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को स्वयं को अलग कर लिया। याचिका में सिंह ने अपने खिलाफ चल रही सभी जांच महाराष्ट्र के बाहर स्थानांतरित करने और किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस गवई की अवकाश पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया। जस्टिस गवई ने कहा, ‘इस मामले पर मैं सुनवाई नहीं कर सकता।’ पीठ ने मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा। सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच ‘पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है’ और सुप्रीम कोर्ट तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। सिंह को 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था और महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर बना दिया गया था।