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इमरान खान और उनकी पत्नी को 17-17 साल की कैद

प्रत्येक पर 1.64 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया

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इमरान खान। रॉयटर्स फाइल फोटो
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जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद से विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे हैं। तोशाखाना-2 मामला 2021 में खान और बीबी को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने रावलपिंडी स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में यह फैसला सुनाया, जहां पीटीआई प्रमुख इमरान फिलहाल बंद हैं। इमरान और बुशरा को आपराधिक विश्वासघात के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पर 1.64-1.64 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया। फोटो : -रॉयटर्स

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