मुम्बई, 24 सितंबर (एजेंसी)
बंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी द्वारा कंगना के बंगले का एक हिस्सा गिराए जाने के मामले में अभिनेत्री की याचिका पर शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला और न्यायमूर्ति आर. आई चागला की पीठ ने बीएमसी के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया।
अभिनेत्री के बंगले के एक हिस्से को गिराने के आदेश पर लाते ने सात सितंबर को हस्ताक्षर किए थे। रनौत के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मंगलवार को अदालत में एक डीवीडी सौंपी थी। इसमें शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को कथित तौर पर धमकाने वाला एक बयान है। इसके बाद पीठ ने राउत और लाते को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी।
राउत के वकील ने उनके अभी नयी दिल्ली में होने की दलील देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। वहीं बीएमसी के वरिष्ठ वकील ने भी लाते को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। पीठ रनौत की याचिका पर शुक्रवार से सुनवाई शुरू करेगी। पीठ ने कहा कि बीएमसी लाते की ओर से सोमवार तक जवाब दाखिल करे।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी : मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा, ‘ हम ध्वस्त किए गए घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इमारत आंशिक रूप से ध्वस्त की गई है और भारी मानसून में उसे वैसी ही स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। हम याचिका पर कल से सुनवाई शुरू करेंगे।’
एनसीबी के सामने पेश हुईं सिमोन
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बृहस्पतिवार को फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पूछताछ की। जांच में कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान खंबाटा का नाम सामने आया था।
जेल में शौविक से पूछताछ की इजाजत : अदालत ने एनसीबी को जेल के भीतर शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत शौविक और अन्य इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। उधर, रिया और शौविक के वकील ने उच्च न्यायालय से कहा कि सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी को जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। एनसीबी काे यह जांच सीबीआई को हस्तांतरित करनी चाहिए थी।