मुंबई, 12 नवंबर (एजेंसी)
मुंबई पुलिस की महिला अधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में रिपब्लिक टीवी चैनल के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए दायर याचिका पर यहां की सत्र अदालत ने सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी। दंपति के वकील श्याम कल्यांकर ने कहा कि बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि न्यायाधीश ने इसे नहीं सुना। उन्होंने कहा, ‘अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी की अग्रिम जामनत याचिका को 23 नवंबर तक टाल दिया गया।’ कल्यांकर ने कहा, ‘आज हम गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उच्चतम न्यायालय के विस्तृत आदेश (बुधवार को एक अन्य मामले में अर्नब को मिली जमानत) का इंतजार कर रहे थे।’ उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दे दी। अर्नब गोस्वामी को बुधवार शाम को नवी मुंबई की तलोजा जेल से रिहा किया गया था, उन्हें पुलिस ने चार नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उललेखनीय है कि पुलिस ने मध्य मुंबई के एनएम जोशी पुलिस थाने में अर्नब गोस्वामी, उनकी पत्नी साम्याब्रता रे गोस्वामी और बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि चार नवंबर को जब वह अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंची तो दंपति ने महिला अधिकारी पर हमला किया। अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।