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राज्यपाल ने दी मंजूरी, बिक्रम मजीठिया पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजन की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी राज्य की विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज...

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पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजन की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी राज्य की विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज उस मामले से जुड़ी है जिसमें मजीठिया पर अपनी घोषित आय से 1200 प्रतिशत अधिक, यानी 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित करने का आरोप है। यह निर्णय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस अभियोजन की अनुशंसा 8 सितंबर को की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने इसे मंजूरी दी। विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार, मजीठिया ने कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये यह संपत्ति अर्जित की। यह रकम 2013 में उजागर हुए 6,000 करोड़ रुपये के सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क से जुड़ी बताई गई है। इस नेटवर्क की जांच के दौरान पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला ने पूछताछ में मजीठिया का नाम लिया था।

गौर हो कि विजिलेंस टीम ने 25 जून को अमृतसर स्थित मजीठिया के घर और 25 अन्य स्थानों पर तड़के छापे मारे थे। मजीठिया ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला ‘जनता को भ्रमित करने की कोशिश’ है। अगस्त में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, हालांकि सितंबर में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी।

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