नयी दिल्ली, 6 अप्रैल (एजेंसी)
महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से प्रारंभिक जांच कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को मंगलवार को सुप्रीम कोर्टमें चुनौती दी। महाराष्ट्र के स्थायी अधिवक्ता सचिन पाटिल ने कहा, ‘हमने बॉम्बे हाईकोर्ट के कल के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से एक याचिका दायर की है।’ देशमुख के वकील ने कहा कि उन्होंने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
इससे पहले, सुबह में बंबई की वकील जयश्री पाटिल ने शीर्ष अदालत में एक प्रतिवाद (कैविएट) दायर कर मामले में किसी भी प्रकार का आदेश दिए जाने से पहले उसपर सुनवाई का अनुरोध किया। पाटिल की आपराधिक रिट याचिका पर ही हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सोमवार के हाईकोर्ट के आदेश के बाद, विदर्भ के अनुभवी नेता देशमुख ने राज्य सरकार से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि परम बीर सिंह ने 25 मार्च को दाखिल अपनी याचिका में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों से बार एवं रेस्तराओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है।