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Goa Nightclub Fire Tragedy :  नाइटक्लब में पटाखों से आग लगने का संदेह, 4 कर्मचारी गिरफ्तार 

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि अंदर ‘इलेक्ट्रिक पटाखे' फोड़े गए थे
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Goa Nightclub Fire Tragedy : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने की घटना के बाद क्लब के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन होने के बावजूद क्लब के संचालन की अनुमति दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि अंदर ‘इलेक्ट्रिक पटाखे' फोड़े गए थे, जिससे आग लगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ‘इलेक्ट्रिक फायरक्रैकर' उन पटाखों को कहा जाता है, जिन्हें बिजली से संचालित किया जाता है। पारंपरिक पटाखों की तरह इनमें रासायनिक पदार्थ जलाए जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग होता है। क्लब में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत के कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव डॉ. वी. कैंडावेलू और डीजीपी आलोक कुमार को दोषी सरकारी अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सावंत ने स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य प्रशासन और गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी कीं।
डीजीपी को क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके खिलाफ प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया और द्वार प्रबंधक रियांशु ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने घटना की जांच के लिए दक्षिण गोवा के जिलाधिकारी, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उप निदेशक और फॉरेंसिक प्रयोगशाला के निदेशक की एक समिति गठित की है। समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे हादसे फिर से न हों, इसके लिए सरकार ने उपाय तैयार किए हैं। आतिथ्य क्षेत्र के सभी नाइट क्लबों और अन्य प्रतिष्ठानों को परामर्श जारी किया जाएगा, जिसमें उन्हें पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां बरतने के लिए कहा जाएगा। उन अधिकारियों को आज ही निलंबित किया जाएगा, जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन होने के बावजूद क्लब के संचालन की अनुमति दी। राज्य सरकार बिना अनुमति के संचालित हो रहे क्लबों का ऑडिट भी करेगी, साथ ही उन स्थानों की भी जांच करेगी, जहां ऐसे हादसे हो सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाएगी। यह घटना शनिवार रात 11 बजकर 45 मिनट पर की है, और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं तथा पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थीं। शुरुआत में दमकलकर्मियों ने फर्श पर केवल दो शव देखे, लेकिन बाद में रसोईघर में 23 और शव मिले। इन लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई थी।
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