चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : पंजाब के पूर्व डीजीपी समुेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गयी है। सैनी ने हाईकोर्ट के समक्ष अर्जी दायर कर आग्रह किया था कि बतौर विजिलेंस प्रमुख, आईजी इंटेलिजेंस और डीजीपी के उनके कार्यकाल के दौरान के किसी भी मामले में उन्हें एक हफ्ते का नोटिस दिया जाये। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर उन्हें अंतरिम राहत दे दी। हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 8 अक्तूबर के लिए तय की है।