जम्मू, 13 नवंबर (एजेंसी)
जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को शुक्रवार को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब जम्मू एवं कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण ने शहर के बाहरी हिस्से में सेना के गोला-बारूद उपकेन्द्र (एम्यूनिशन सब-डिपो) के पास अवैध रूप से बनाये गये उनके महलनुमा बंगला को पांच दिन के भीतर गिराने के जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के एक आदेश को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। न्यायिक सदस्य राजेश सेकरी की अगुवाई वाले न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि आठ नवंबर का आदेश स्थगित रहेगा और पक्षों को सात दिसंबर तक यथास्थिति बहाल करनी होगी। जीडीए ने निर्मल सिंह को नोटिस भेजकर उन्हें शहर के बाहरी हिस्से में नागरोटा के बान गांव में सेना के गोला-बारूद उपकेन्द्र के पास अवैध रूप से बनाये गये महलनुमा घर को पांच दिन के भीतर गिराने को कहा था। हाईकोर्ट ने मई 2018 में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 2015 की एक अधिसूचना का ‘सख्ती से क्रियान्वयन’ कराया जाए, जिसमें आम नागरिकों द्वारा रक्षा प्रतिष्ठानों के 1,000 गज के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक है। इसके बावजूद सिंह और उनके परिजन पिछले साल 23 जुलाई को इस बंगले में रहने चले गये। विशेष न्यायाधिकरण ने सिंह को यह राहत उनकी पत्नी ममता सिंह के एक आवेदन पर दी है। अपने वकीलों की ओर से दायर इस आवेदन में ममता सिंह ने कहा है कि वह चार कनाल (मापने की एक इकाई) वाले इस रिहायशी बंगले की मालकिन हैं, जिसे उन्होंने 20 मई 2014 को खरीदा था और जहां यह भूमि है, वह किसी भी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है।