रांची, 28 अगस्त (एजेंसी)
झारखंड हाईकोर्ट ने मशरख के विधायक अशोक सिंह हत्या के मामले में बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की उम्र कैद की सजा बरकरार रखते हुये निचली अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को उनकी अपील खारिज कर दी। हालांकि न्यायालय ने संदेह के आधार पर प्रभुनाथ सिंह के भतीजे रितेश सिंह को इस मामले में बरी कर दिया। जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हजारीबाग की निचली अदालत ने 18 मई, 2017 को लगभग 2 दशक पुराने हत्याकांड में प्रभुनाथ सिह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और भतीजे रितेश सिंह को उम्र कैद की सजा सुनायी थी। 2017 में इन तीनों ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि वर्ष 1995 में तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की उस समय बम फेंक कर हत्या कर दी गई थी जिस समय वह अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिल रहे थे। इस मामले में उनकी पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक लड़ाई बताया गया क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को ही हराकर अशोक सिंह विधायक बने थे।