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हरियाणवी लोकगायक मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून में FIR, मंच से आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग का आरोप

FIR against Masoom Sharma: डीएवी (पीजी) कॉलेज के कार्यक्रम से जुड़ा मामला, कई धाराओं में केस दर्ज

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देहरादून में कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर मासूम शर्मा। -सोशल मीडिया
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FIR against Masoom Sharma:  हरियाणवी लोक गायक मासूम शर्मा (Masoom Sharma) के खिलाफ देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 10 अप्रैल को डीएवी (पीजी) कालेज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ी है, जहां उन पर मंच से आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (अश्लील हरकतें/गीत), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 79 (महिला की गरिमा का अपमान) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। देहरादून पुलिस ने FIR की पुष्टि करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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गायक ने मांगी माफी, महिला आयोग भी सख्त

विवाद बढ़ने और एफआईआर दर्ज होने के बाद मासूम शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी हरकत के लिए माफी मांगी है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि एक व्यक्ति पिछले कुछ दिन से उन्हें परेशान कर रहा था। इसी कारण वह भारी तनाव में थे और मंच पर अपना आपा खो बैठे। इस बीच, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने गायक को 18 अप्रैल को पंचकूला कार्यालय में स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है।

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