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कर्नल कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री पर चलाएं केस

ऑपरेशन सिंदूर : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बहुत हुआ, मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट।
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सुप्रीम कोर्ट ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्यप्रदेश के एक मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी को अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार को कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का निर्देश जारी किया और कहा कि बहुत हो गया। मध्यप्रदेश के मंत्री ने यह टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद की थी। इससे पहले, राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की, लेकिन तुरंत माफी मांग ली। मेहता ने कहा, 'उन्होंने जो कहा वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है।' इस पर सीजेआई ने कहा, 'दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बल्कि अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा है।' चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंत्री और राज्य सरकार की ओर से आगे की दलीलें सुनने से इनकार कर दिया और मध्यप्रदेश सरकार को मुकदमे की मंजूरी देने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए 19 जनवरी के अपने निर्देश का चार सप्ताह के भीतर पालन करने को कहा। अदालत ने राज्य सरकार से कहा, 'बहुत हो गया। आप हमारे पिछले निर्देश में पैराग्राफ पांच और छह में दिए गए आदेश का पालन करें।' पीठ ने मामले को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया।

लखीमपुर खीरी मामला : गवाह पेश न करने पर कोर्ट नाखुश

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों को पेश न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्थिति रिपोर्ट सौंपी है उसमें गवाहों को पेश न करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि लगभग दो महीने से इस मामले में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। पीठ ने कहा, 'हम पीठासीन न्यायाधीश को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानूनसम्मत कदम उठाने का निर्देश देते हैं।' 
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