DGCA New Rules 2026: फ्लाइट में सीट चुनना अब सस्ता, 60% सीट पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क
DGCA New Rules 2026: अब साथ बैठेंगे परिवार, DGCA ने एयरलाइंस को दिए नए निर्देश
DGCA New Rules 2026: सरकार ने विमानन कंपनियों से मंगलवार को कहा कि घरेलू उड़ानों में 60 प्रतिशत सीट पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क न लेने को कहा गया है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय के प्रयासों के तहत यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए विमानन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि एक ही 'पीएनआर' (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को उड़ान में साथ बैठाया जाए।
इन कदमों की घोषणा करते हुए मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीट बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं ताकि निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित हो सके।
एक विमानन कंपनी के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में केवल 20 प्रतिशत सीट बिना शुल्क के बुक की जा सकती हैं जबकि बाकी सीट के लिए भुगतान करना पड़ता है । मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, '' एक ही 'पीएनआर' पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाया जाए या आस-पास की सीट दें।''
अधिकारी ने बताया कि ये निर्देश घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब सीट चयन सहित विभिन्न सेवाओं के लिए विमानन कंपनियों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बुधवार को जानकारी दी कि यात्रियों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा, '' 60 प्रतिशत सीट बिना शुल्क, परिवारों के लिए साथ बैठने की व्यवस्था और खेल उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र एवं पालतू जानवरों के परिवहन के लिए स्पष्ट तथा पारदर्शी नियम।'' मंत्री ने बताया कि देरी और टिकट रद्द कराने की स्थिति में भी यात्री अधिकारों के प्रवर्तन को मजबूत किया जाएगा।

