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पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर रेप के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग

हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ केस में यूटी के लोक अभियोजक ने चंडीगढ़ की अदालत में आवेदन दाखिल करते हुए मांग की है कि उनके खिलाफ पहले से तय आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 376...

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हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ केस में यूटी के लोक अभियोजक ने चंडीगढ़ की अदालत में आवेदन दाखिल करते हुए मांग की है कि उनके खिलाफ पहले से तय आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार का प्रयास) को धारा 511 के साथ जोड़ा जाए। साथ ही, मामले को सीआरपीसी की धारा 323 के तहत सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा जाए।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड में पहले से मौजूद सामग्री आरोपी के खिलाफ स्पष्ट और गंभीर आरोप दर्शाती है। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि पीड़िता के स्पष्ट बयान के बावजूद इस धारा को शामिल न करना एक कानूनी त्रुटि है, जिसे सुधारना जरूरी है, ताकि आरोपी पर अपराध की वास्तविक गंभीरता के अनुसार मुकदमा चल सके।

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यह मामला, 31 दिसंबर 2022 को एक जूनियर महिला कोच की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पुलिस ने 25 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि अदालत ने 29 जुलाई 2024 को आरोप तय किए थे। हालांकि, संदीप सिंह ने अदालत में दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि महिला की ट्रेनिंग और पोस्टिंग से जुड़ी मांगें पूरी न होने के कारण उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई।

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