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दिल्ली की आबोहवा गंभीर, ग्रैप-3 प्रतिबंध लागू

एक्यूआई 423 पहुंचा, पुरानी कारों और गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर रोक

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दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता इस मौसम की सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई। एक्यूआई 423 दर्ज किया गया जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर ग्रैप के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू कर दिए गए हैं।

तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर रोक और पत्थर तोड़ने वाली मशीनों तथा खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है। दिल्ली और आसपास स्थित एनसीआर के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों का उपयोग प्रतिबंधित है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता धीमी गति से हवा चलने, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बिगड़ी, जिससे प्रदूषक सतह के करीब जमा हो गए। शहर में पिछले हफ्ते से तापमान में गिरावट जारी है।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है, जिससे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता और खराब हो रही है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करेगी।

संकट रोकने पर नहीं जोर : कांग्रेस

प्रदूषण पर कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार का जोर संकट पैदा होने से रोकने पर नहीं, बल्कि प्रबंधन पर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन उपायों के लिए ग्रैप को अनिवार्य किया था। उम्मीद थी कि समय के साथ ग्रैप की जरूरत कम हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि यह स्वच्छ वायु कार्ययोजना का केंद्रबिंदु बना हुआ है।’

हाइब्रिड मोड पर लगेंगी पांचवीं तक कक्षाएं

दिल्ली सरकार ने स्कूलों को पांचवीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं लगाने करने का निर्देश दिया। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किये हैं।

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