नयी दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसी)दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी जिन्हें वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने कहा, “इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है। एक लाख रुपये का निजी बांड (उतनी ही राशि के एक मुचलके के साथ) भरना होगा।” अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने खान की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के परिसर पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर सभी नियमों को ताक पर रखते हुए कथित तौर पर 32 लोगों की अवैध नियुक्तियां की थी।