नयी दिल्ली, 22 अक्तूबर (एजेंसी)
यहां की एक अदालत ने 2020 के दंगों के मामले में रिपोर्ट पेश नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त की जमकर खिंचाई की और उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों न की जाये। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने इस बात पर गौर किया था कि जांच अधिकारी और अभियोजक ने ‘बहुत ही लापरवाह तरीके से’ स्थगन की मांग की थी और इसके बाद अदालत ने 25 सितंबर को पुलिस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।