नयी दिल्ली, 19 नवंबर (एजेंसी)
तमिलनाडु और केरल सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा जिनमें विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों द्वारा देरी किए जाने का आरोप लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने गत 10 नवंबर को विधेयकों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा कथित देरी किए जाने को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी थी।
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर राज्य विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है और दावा किया कि इससे ‘जनता के अधिकारों का हनन हुआ’ है। केरल सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित आठ विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने का दावा किया है।