मुंबई (एजेंसी) : बाम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में मंगलवार को महाराष्ट्र के महाधिवक्ता (एजी) से राय मांगी। भाजपा के कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले महेश श्रीश्रीमल ने 2018 में ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी पर मानहानि की शिकायत दर्ज की। राहुल द्वारा निचली अदालत के समन को चुनौती देने के बाद, हाईकोर्ट ने नवंबर, 2021 में मजिस्ट्रेट को सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया। तब से, हाईकोर्ट के समक्ष राहुल की याचिका पर सुनवाई समय-समय पर स्थगित होती रही। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर के लिए तय की।
दूरदृष्टा, जनचेतना के अग्रदूत, वैचारिक स्वतंत्रता के पुरोधा एवं समाजसेवी सरदार दयालसिंह मजीठिया ने 2 फरवरी, 1881 को लाहौर (अब पाकिस्तान) से ‘द ट्रिब्यून’ का प्रकाशन शुरू किया। विभाजन के बाद लाहौर से शिमला व अंबाला होते हुए यह समाचार पत्र अब चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है।
‘द ट्रिब्यून’ के सहयोगी प्रकाशनों के रूप में 15 अगस्त, 1978 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दैनिक ट्रिब्यून व पंजाबी ट्रिब्यून की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
हमें दूरदर्शी ट्रस्टियों डॉ. तुलसीदास (प्रेसीडेंट), न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. ज्ञानी, एच. आर. भाटिया, डॉ. एम. एस. रंधावा तथा तत्कालीन प्रधान संपादक प्रेम भाटिया का भावपूर्ण स्मरण करना जरूरी लगता है, जिनके प्रयासों से दैनिक ट्रिब्यून अस्तित्व में आया।