नयी दिल्ली, 11 अगस्त (एजेंसी)
केन्द्र ने मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल करने के मसले को देख रही विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर डिवीजन में 15 अगस्त के बाद प्रयोग के आधार पर सीमित स्तर पर 4जी सेवा बहाल करने का फैसला किया है। जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी. आर. गवई की पीठ को केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के एक-एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवायें बहाल करने का निर्णय लिया है। अटार्नी जनरल ने कहा कि समिति ने जम्मू-कश्मीर में थोड़ा-थोड़ा करके 4जी सेवायें उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इस प्रयोग के नतीजों की 2 महीने बाद समीक्षा की जायेगी। उन्होंने बताया कि समिति ने सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुये कई विकल्पों पर विचार किया क्योंकि खतरा अब भी बहुत ज्यादा है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों केन्द्र और जम्मू- कश्मीर प्रशासन का यह दृष्टिकोण काफी बेहतर है। पीठ ने कहा कि चूंकि दोनों प्रशासन एक ही बात कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा बाद में की जायेगी, तो फिर इस मामले को अब लंबित क्यों रखा जाये। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो रहा था। जम्मू- कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने के संबंध में शीर्ष अदालत के 11 मई के आदेश पर अमल नहीं किये जाने के कारण इस गैर सरकारी संगठन द्वारा अवमानना कार्यवाही के लिये दायर यचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने केन्द्रीय गृह सचिव और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये दायर इस मामले को बंद कर दिया।