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पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी एवं दिव्यांगता कोटा लाभ लेने के आरोप में बर्खास्त परिवीक्षाधीन प्रशासनिक अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना...

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पूजा खेडकर। -फाइल फोटो
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नयी दिल्ली (एजेंसी)

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी एवं दिव्यांगता कोटा लाभ लेने के आरोप में बर्खास्त परिवीक्षाधीन प्रशासनिक अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता यूपीएससी के वकील द्वारा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किए जाने के बाद अदालत ने ये आदेश दिये।

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