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Court Grants Bail: रोशन आनंद को राहत, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट केस में अदालत से जमानत

Court Grants Bail: बिहार के शिक्षक रोशन आनंद को पटना स्थित खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में जमानत मिल गई है। रोशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि रोशन आनंद के खिलाफ...

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फ़ाइल फ़ोटो
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Court Grants Bail: बिहार के शिक्षक रोशन आनंद को पटना स्थित खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में जमानत मिल गई है। रोशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि रोशन आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी ''गढ़ी हुई, पूर्वनियोजित और राजनीतिक रूप से प्रेरित'' थी।

उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 को गलत तरीके से लगाया गया, क्योंकि मामले में आरोपी की मंशा, जानकारी और घटनास्थल पर उपस्थिति जैसे कानूनी तत्व मौजूद नहीं थे।

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सिंह ने फैसल खान उर्फ खान सर को ''प्रभावशाली व्यक्ति'' बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ''राजनीतिक प्रभाव'' का इस्तेमाल करके रोशन आनंद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

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उन्होंने कहा, ''सबूतों के अभाव के बावजूद रोशन आनंद को जेल भेज दिया गया। यह सब एक साजिश और खान सर के उस कथित बयान के आधार पर हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि आठ-दस राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनी गई थी।''

वकील ने यह भी दावा किया कि खान सर के खिलाफ दर्ज प्रतिवाद प्राथमिकी में शस्त्र अधिनियम की गैर-जमानती धाराओं के तहत गंभीर आरोप होने के बावजूद संबंधित पक्ष ने ''तथ्यों को छिपाकर और बयान बदलकर'' अंतरिम राहत हासिल कर ली।

सिंह ने मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा पुलिस का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ''रोशन आनंद के खिलाफ रची गई आपराधिक साजिश उनके भाई प्रिंस यादव की मौत का कारण भी हो सकती है।''

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