नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी और देश के कई राज्यों में बाढ़ से पैदा हुई उत्पन्न गंभीर स्थिति के मद्देनजर 4 अक्तूबर को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (यूपीएससी), 2020 को स्थगित करने से बुधवार को इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केन्द्र से कहा कि वह उन अभ्यर्थियों को एक अवसर और प्रदान करने पर विचार करे जो कोविड महामारी की वजह से परीक्षा के लिये अपने अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। पीठ ने सिविल सेवा की 2020 की परीक्षा को 2021 के साथ मिलाकर आयोजित करने पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका प्रतिकूल असर होगा।